Haryana RTE Scheme Admission : भारत के संविधान ने हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने 2009 में “शिक्षा का अधिकार अधिनियम” लागू किया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई।
इस अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित वर्ग और दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित की जाती हैं। हरियाणा सरकार ने इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करते हुए राज्य के हजारों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान किया है।

Haryana RTE Scheme Admission
हरियाणा आरटीई योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाना है। इसके अंतर्गत कक्षा नर्सरी, एल.के.जी, यू.के.जी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन लिया जाता है। योजना का संचालन हरियाणा के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है।
Haryana RTE Scheme Admission
हरियाणा आरटीई योजना प्रवेश के लाभों के बारे में नीचे जानकारी प्रस्तुत की गई है –
- गरीब वर्ग के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है।
- समाज के हर वर्ग को शिक्षा के समान अवसर मिलते हैं।
- माता-पिता को स्कूल फीस, किताबें, ड्रेस जैसी चीजों पर खर्च नहीं करना पड़ता।
- सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने का मौका मिलता है, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ती है।
Haryana RTE Scheme Admission के लिए पात्रता
आरटीई योजना के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्रता तय की गई है, जिससे योजना का लाभ उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जिनकी आर्थिक स्थिति वास्तव में कमजोर है।
- आयु सीमा (1 अप्रैल 2025 तक)
- नर्सरी/प्री-स्कूल: 3 से 5 वर्ष
- के.जी./प्री-प्राइमरी: 4 से 6 वर्ष
- कक्षा 1: 5 से 7 वर्ष
- दिव्यांग बच्चों के लिए अधिकतम आयु 9 वर्ष तक मान्य है।
- परिवार की वार्षिक आय
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम ₹1,80,000/वर्ष।
- निवास स्थान
- बच्चे का निवास संबंधित स्कूल से 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए। यदि उस क्षेत्र में कोई मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है तो 3 किलोमीटर तक के दायरे को स्वीकार किया जाता है।
- दिव्यांग, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य वंचित वर्ग के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है।
Haryana RTE Scheme Admission हेतु आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा आरटीई योजना के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है –
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- फोटो
- मोबाइल
National Family Benifit Scheme
Haryana RTE Scheme Admission हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा आरटीई योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई है, जोकि इस प्रकार है –
- इस योजना के अंतर्गत प्रवेश के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इस बेवसाइटपर ‘RTE Admission’ लिंक पर क्लिक करें।
- जिसके बाद उम्मीदवार पंजीकरण एवं लॉगिन करें।
- इसी के साथ आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।
- जिसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और उसकी हार्डकॉपी सुरक्षित रखें।
Haryana RTE Scheme Admission लॉटरी प्रणाली द्वारा चयन
यदि किसी क्षेत्र के लिए आवेदन की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होती है, तो चयन की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से होती है। यह प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से की जाती है, ताकि कोई भेदभाव न हो। लॉटरी का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।
हरियाणा आरटीई योजना उन हजारों परिवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा दिलाने का सपना देखते हैं, लेकिन आर्थिक सीमाओं के कारण ऐसा नहीं कर पाते। यह योजना सिर्फ एक शिक्षा कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर का प्रतीक है। अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है जो इस योजना के लिए पात्र है, तो समय रहते आवेदन जरूर करें। यह आपके बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की पहली सीढ़ी साबित हो सकती है।