National Family Benefit Scheme : भारत में गरीबी और सामाजिक असमानता की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। जब किसी गरीब परिवार का मुखिया अचानक इस दुनिया को छोड़ देता है, तो परिवार पर आर्थिक संकट टूट पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की। यह योजना ऐसे जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो अपने कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण संकट में आ जाते हैं।

National Family Benefit Scheme का उद्देश्य
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। इसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का हिस्सा बनाया गया है। इसका मूल उद्देश्य उन गरीब परिवारों को एकमुश्त सहायता देना है जिनके परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य आकस्मिक मृत्यु का शिकार हो गया हो।
National Family Benefit Scheme का महत्व
इस योजना ने अब तक लाखों परिवारों को संकट के समय सहारा दिया है। जब परिवार के कमाने वाला सदस्य नहीं रहता, तब यह सहायता उन्हें अपने जीवन को स्थिर करने में मदद करती है। इससे बच्चों की शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, और बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ राहत मिलती है।
यह योजना समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। यह एक ऐसा प्रयास है जो आर्थिक असमानता को कम करने में सहायक है।
National Family Benefit Scheme मुख्य विशेषताएँ
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं –
- इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है।
- यह सहायता केवल एक बार प्रदान की जाती है, और इसका उद्देश्य उस परिवार को तुरंत राहत देना है।
- इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करते हैं।
National Family Benefit Scheme हेतु पात्रता
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं, जिसके लिए निम्नलिखित पात्रताएं होना आवश्यक हैं –
- मृत व्यक्ति परिवार का मुख्य कमाने वाला होना चाहिए।
- उसकी आयु मृत्यु के समय 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार बीपीएल श्रेणी में पंजीकृत होना चाहिए।
- परिवार के पास बैंक खाता होना आवश्यक है, जिसमें राशि भेजी जाती है।
- मृत्यु प्राकृतिक या दुर्घटनावश दोनों ही स्थितियों में पात्रता मान्य होती है।
National Family Benefit Scheme हेतु आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के अंतर्गत आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है –
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- परिवार का राशन कार्ड या सम्बन्ध प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का बैंक खाता विवरण
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National Family Benefit Scheme हेतु आवेदन प्रक्रिया
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आवेदन प्रक्रिया राज्य और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाती है। आवेदन की सामान्य प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- आवेदक को संबंधित ब्लॉक/तहसील कार्यालय से आवेदन पत्र लेना होता है।
- उसमें सभी जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करना होता है।
- आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होता है।
- सत्यापन के पश्चात पात्र पाए गए लाभार्थी को 20,000 रुपये की सहायता राशि उसके बैंक खाते में भेज दी जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक संवेदनशील और सहायक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को संकट की घड़ी में राहत पहुंचाना है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में सुरक्षा और विश्वास की भावना को भी बढ़ाती है। यदि सरकार इस योजना को और अधिक सशक्त एवं पारदर्शी बना दे, तो यह लाखों परिवारों के जीवन में स्थायी सुधार ला सकती है।