Rajasthan Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: हमारे देश भारत में अंतरजातीय विवाह करने को लेकर हमारे समाज में बहुत बड़ा विरोध किया जाता है इसी को नॉर्मल बनाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना से सरकार जातिवाद के बढ़ावा को खत्म करने का प्रयास कर रही है।
यदि आप राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे इस Rajasthan Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana अभिलेख से जुड़कर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Rajasthan Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यदि आप उच्च जाति के होकर किसी निम्न जाति से शादी करते हैं तो आपको सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा इसलिए दी जाती है, क्योंकि जिस राशि का उपयोग करके लड़के और लड़की अपना खुद का जीवन व्यतीत कर सके।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऐसे लड़के और लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता है जो लड़की अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से होती है, और वह स्वर्ण समाज के लड़के से शादी करती है। सरकार के द्वारा ऐसे जोड़ों को 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
Rajasthan Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Highlights
योजना का नाम | Rajasthan Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana |
योजना की शुरुआत कब हुई | 2017 से अब तक चालू है। |
योजना को शुरू किया | राजस्थान सरकार के द्वारा |
योजना का मुख्य उद्देश्य | राज्य में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना |
योजना से लाभार्थी | अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शादी करने वाले स्वर्ण लड़के |
योजना की आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
Rajasthan Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लाभ और विशेषताएं
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ और इस योजना की विशेषता के बारे में नीचे जानकारी दी गई है-
- डॉ सविता बेन अंबेडकर योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए दिए जाते हैं।
- इस योजना में पति-पत्नी के नाम पर सरकार ₹500000 की FD 8 साल के लिए करती है।
- बाकी के बचे ₹500000 को सरकार पति-पत्नी के जॉइंट खाते में डालती है, जिससे वे दोनों अपने घर का खर्चा अच्छे से चला सके।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ ऐसे पति-पत्नी को मिलता है, जिसमें पति स्वर्ण जाति और पत्नी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की होती है।
Rajasthan Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की पात्रता
अंतर्जातीय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नीचे दिए गए पात्रताएं होनी चाहिए-
- आवेदन करने वाले पति-पत्नी राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए।
- आवेदन करने वाला लड़का स्वर्ण समाज तथा लड़की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता की आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- शादीशुदा पति-पत्नी की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- जब विवाह हो जाता है, तो उसके 1 साल के अंदर-अंदर अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करना होता है।
Rajasthan Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- लड़की का जाति प्रमाण पत्र
- लड़के और लड़की का जॉइंट खाते की पास बुक
- विवाह प्रमाण पत्र
- शादीशुदा जोड़े की एक फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
Rajasthan Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Registration
राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अपना आवेदन करने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना है-
- आवेदन करने के लिए पहले आपको SJMS के ऑफिशल पोर्टल पर जाना होता है।
- फिर पोर्टल के मुख्य पेज पर आपको New User Single Sign On Portal पर Register के बटन पर क्लिक कर देना है।
- उसके बाद एक नई पेज पर आपको भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड की मदद से लॉगिन करने को कहा जाता है।
- फिर आपको इसमें से किसी एक की मदद से लॉगिन हो जाना है।
- जब आप लोगों कर लेते हैं, फिर आपके सामने Utility का एक लिंक आता है, जिस पर आपको क्लिक करना होता है।
- उसके बाद Advance Search के विकल्प पर क्लिक करके Utility Social Justice & Empowerment के विकल्प पर क्लिक करना होता है।
- अब आपके सामने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फार्म खुलकर आ जाता है।
- आवेदन फार्म आपको अपनी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक के साथ-साथ सही तरीके से दर्ज करनी है।
- फिर आपको अपने जरूरी दस्तावेज जैसे कि शादी की फोटो, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट आदि को स्कैन करके अपलोड कर देना है।
- अब आपको अपने बैंक खाते की जानकारी को दर्ज करके आवेदन की सभी प्रक्रिया को पूरा कर लेना है।
- उसके बाद आपको अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के आवेदन फार्म को फाइनल रूप से सबमिट कर देना है।
- इस तरह से आप अपना आवेदन अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कर सकते हैं।