Haryana Labour Bimari Treatment Yojana: गरीब लोगों को इलाज के लिए 1 लाख रूपये की मिलेगी आर्थिक सहायता!

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana: हरियाणा सरकार के द्वारा अपने राज्य के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है। जिसमें राज्य के श्रमिक को बीमारी या कोई कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटना के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसे गरीब लोगों को इलाज के लिए एक लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। 

यदि आप हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई Haryana Labour Bimari Treatment Yojana के बारे में अधिक जानकारी जैसे की लेबर बीमारी ट्रीटमेंट योजना क्या है, इसके लाभ और विशेषता, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस अभिलेख के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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Haryana Labour Bimari Treatment Yojana

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana 

हरियाणा लेबर बीमारी उपचार योजना को हरियाणा के श्रम विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। जिसके अंतर्गत गरीब से श्रमिक या उनके परिवार वालों को बीमारी होने के बाद इलाज के लिए आर्थिक मदद के रूप में एक लाख रुपए की मदद दी जाती है। इसमें दी जाने वाली आर्थिक सहायता बीमारी के आधार पर दी जाती है। 

इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को सरकारी नियमों के आधार पर कैंसर या टीवी जैसी घातक बीमारियों होने पर श्रमिक को ₹100000 की आर्थिक मदद दी जाती है। जिस आर्थिक मदद को लेकर श्रमिक अपना इलाज सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में करवा सकते हैं।

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana Highlights 

योजना का नाम Haryana Labour Bimari Treatment Yojana 
योजना की शुरुआत कब हुई2024
योजना को शुरू कियाहरियाणा के श्रम विभाग के द्वारा
योजना का मुख्य उद्देश्यराज्य के श्रमिकों को घातक बीमारी में आर्थिक मदद करना
योजना से लाभार्थी राज्य के श्रमिक परिवार
योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन 

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana के लाभ और विशेषताएं 

हरियाणा की लेबर बीमारी ट्रीटमेंट योजना के लाभ और इसकी प्रमुख विशेषता के बारे में आपको नीचे जानकारी दी गई है-

  • लेबर बीमारी ट्रीटमेंट योजना के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा टीवी या कैंसर जैसी घातक बीमारियों के इलाज के लिए श्रमिक को ₹100000 की आर्थिक मदद की जाती है। 
  • इस योजना के अंतर्गत यदि श्रमिक के परिवार में इस तरह की बीमारी होती है तब भी श्रम विभाग के द्वारा श्रमिक के परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है। 
  • इस योजना का लाभ उठाकर श्रमिक अपनी टीवी या कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज करवा सकता है।

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Haryana Labour Bimari Treatment Yojana की पात्रता

लेबर बीमारी उपचार योजना में अपना आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दी गई योग्यताएं होनी चाहिए-

  • आवेदन करने वाला श्रमिक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। 
  • आवेदन करने वाले श्रमिक का श्रम विभाग में पंजीकरण होना चाहिए। 
  • आवेदन करने वाला श्रमिक टीबी या कैंसर से पीड़ित होना चाहिए। 
  • आवेदन करने वाला श्रमिक इस योजना का लाभ केवल एक बार ही ले सकता है। 
  • हरियाणा सरकार के द्वारा इसमें आवेदन करने वाले श्रमिक की आयु के बारे में कोई भी निर्देश नहीं दिए हैं।

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज 

हरियाणा लेबर बीमारी उपचार योजना में अपना आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दिए गए दस्तावेज होने चाहिए-

  • आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड 
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पूरे परिवार का आय प्रमाण पत्र 
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र यदि लागू हुआ तो 
  • बीमारी के उपचार पर हुए खर्च का बिल 
  • श्रम विभाग का पंजीकरण संख्या 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर 
  • ईमेल आईडी

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana Registration

हरियाणा लेबर बीमारी ट्रीटमेंट योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना है। उसके बाद आप इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि से अपना इलाज करवा सकते हैं-

  • लेबर बीमारी ट्रीटमेंट योजना में अपना आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा के श्रम विभाग के कार्यालय में जाना है। 
  • कार्यालय में जाने के बाद आपको लेबर बीमारी ट्रीटमेंट योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करके और उसे अपने बारे में बात कर आवेदन पत्र प्राप्त कर लेना है। 
  • उसके बाद कार्यालय का कर्मचारी आपको लेबर बीमारी ट्रीटमेंट योजना का आवेदन फॉर्म दे देता है। 
  • इस लेवल बीमारी ट्रीटमेंट योजना के आवेदन फार्म में आपको अपनी सामान्य जानकारी और बीमारी के बारे में जानकारी को सही तरीके से और ध्यानपूर्वक भर देना है।
  • उसके बाद आपको लेबर बीमारी ट्रीटमेंट योजना के आवेदन पत्र के साथ अपने उन सभी दस्तावेजों को लगा देना है, जो डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की है। 
  • उसके बाद आपको इस आवेदन फार्म और लगाए गए दस्तावेजों को श्रम विभाग कार्यालय के कर्मचारियों के पास जमा सकते हैं।
  • फिर आपके आवेदन फार्म और डॉक्टर की रिपोर्ट की जांच श्रम विभाग के अधिकारी के द्वारा की जाती है। 
  • यदि श्रम विभाग के द्वारा की जाने वाली जांच में आपके द्वारा दी गई रिपोर्ट सही पाई जाती है, तो इसके अंतर्गत मिलने वाली राशि आपको दे दी जाती है। 
  • हरियाणा राज्य के श्रमिक इस योजना का लाभ उठाकर अपनी कैंसर या टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं।
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