Bihar Inter Caste Marriage Yojana: बिहार अंतर जाति विवाह योजना को बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है इस योजना के मध्यम से सरकार नवविवाहित जोड़ों को 2 लाख 50 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है यह प्रोत्साहन राशि केवल उन्हीं को प्रदान की जाएगी जिन्होंने अपनी निचली जाति में विवाह किया होगा इस योजना के माध्यम से सरकार समाज में जाति पाती का भेदभाव खत्म करना चाहती है।
अगर आप बिहार अंतर जाति विवाह योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम आपको बिहार अंतर जाति विवाह योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं आप इस जानकारी के माध्यम से बहुत आसानी से इस अंतर जाति विवाह योजना में आवेदन कर पाएंगे।
Bihar Inter Caste Marriage Yojana
बिहार अंतर जाति विवाह विवाह योजना के मध्यम से सरकार अंतरजातीय नवविवाहित जोड़ों को 2 लाख 50 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना चाहती है इस योजना के मध्यम से सरकार समाज में बढ़ रहे जाति पाती के भेदभाव को खत्म करना चाहती है इस योजना के अंतर्गत विवाह करने के लिए युवा वर की आयु 21 साल और युवा वधु की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए इस योजना का लाभ केवल उन्हीं विवाहित जोड़ों को प्रदान किया जाएगा जो अपने विवाह के 1 साल के अंदर इस योजना में आवेदन करेंगे।
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन करने के लिए योग्यता
अगर आप बिहार अंतर जाति विवाह योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको इस अंतर जाति विवाह योजना में मांगी जाने वाली सभी योग्यताओं की पूर्ति करनी होगी जो कि इस प्रकार से हैं-
- इस अंतर जाति विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का बिहार का मूल नागरिक होना आवश्यक है।
- इस अंतर जाति विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक वर की आयु 21 वर्ष और आवेदक वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस अंतर जाति विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक विवाहित जोड़े का विवाह “हिंदू मैरिज एक्ट 1955” के अंतर्गत रजिस्टर होना चाहिए।
- इस अंतर जाति विवाह योजना में आवेदन केवल विवाह के एक साल के अंदर ही आवेदन कर सकते है।
- इस अंतर जाति विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास इस योजना में मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजों का होना अनिवार्य हैं।
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बिहार अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप बिहार अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको इस अंतर जाति विवाह योजना में मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो कि इस प्रकार से हैं-
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाते की पासबुक
- ई मेल आईडी
- मोबाइल नंबर आदि।
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बिहार अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया
अगर आप Bihar Inter Caste Marriage Yojana में आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सभी स्टेप्स को ध्यान पूर्वक फॉलो करें आप नीचे दिए गए सभी स्टेप्स को ध्यान पूर्वक फॉलो कर बहुत आसानी से इस अंतर जाति विवाह योजना में आवेदन कर पाएंगे इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है-
- बिहार अंतर जाति विवाह योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी अधिकारीक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अंतर जाति विवाह योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचने के बाद अब आपको इसके होम पेज पर जाना होगा।
- होम पेज पर पहुंचने के बाद अब आपको वहां पर एक अंतर जाति विवाह का ऑप्शन दिखाई देगा।
- अब आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बिहार अंतर जाति विवाह योजना का आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको बिहार अंतर जाति विवाह योजना के आवेदन फार्म को डाउनलोड कर लेना होगा।
- अंतर जाति विवाह योजना के आवेदन फार्म को डाउनलोड करने के बाद अब आपको इसका एक A4 साइज का प्रिंटआउट निकाल लेना होगा।
- आवेदन फार्म का प्रिंटआउट निकालने के बाद अब आपको इस आवेदन फार्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसमें मांगी जाने वाली सभी जानकारी को भर देना होगा।
- इस अंतर जाति विवाह योजना के आवेदन फार्म में सभी जानकारी को भरने के बाद आपको इस योजना के आवेदन फार्म में मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ अटैच कर देना होगा।
- इस अंतर जाति विवाह योजना के आवेदन फार्म में सभी दस्तावेजों को अटैच करने के बाद आपको अपने इस आवेदन फार्म को इस योजना से संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना होगा।
अगर आप बिहार अंतर जाति विवाह में आवेदन करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए सभी स्टेप्स को ध्यान पूर्वक फॉलो करें आप ऊपर दिए गए सभी स्टेप्स को ध्यान पूर्वक फॉलो कर बहुत आसानी से इस अंतर जाति विवाह योजना में आवेदन कर पाएंगे।