Gramin Awas Yojana: केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण आवास योजना को पहले 2016 में इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जाना जाता था। 2016 के बाद से इस योजना का नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रख दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को पक्के घर दिए जाते हैं, जो आज के समय में भी कच्चे घरों में निवास कर रहे हैं।
यदि आप यह आपके आसपास कोई कच्चे घर में रह रहा है, तो वह ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेकर पक्के मकान में रह सकता है। आज हम अपने इस आर्टिकल में Gramin Awas Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन करके पक्का मकान सरकार से प्राप्त कर सकते हैं।
Gramin Awas Yojana
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पहले इसे इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जानते थे, परंतु 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम दिया गया और 2024 तक हर घर को पक्का बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
ग्रामीण आवास योजना के तहत कच्चे मकान में रहने वाले नागरिकों को सरकार के द्वारा पक्के घर बनाने के लिए 1.2 लाख की आर्थिक मदद दी जाती है। लेकिन यदि आवेदन करने वाला पहाड़ी क्षेत्र या जम्मू कश्मीर से आता है, तो उसे घर बनाने के लिए 1.3 लाख रुपए की मदद दी जाती है।
Gramin Awas Yojana Highlights
योजना का नाम | Gramin Awas Yojana |
योजना की शुरुआत कब हुई | 2016 से लगातार चालू है। |
योजना को शुरू किया | केंद्र सरकार के द्वारा |
योजना का मुख्य उद्देश्य | सभी को पक्के मकान देना। |
योजना से लाभार्थी | कच्चे मकान में रहने वाले लोग |
योजना की आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
Gramin Awas Yojana के लाभ और विशेषताएं
ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ और इस योजना की विशेषता के बारे में नीचे जानकारी दी गई है-
- ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीणों को घर बनाने के लिए 1.2 लाख रुपए तथा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को 1.3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है।
- सरकार के द्वारा ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले घर का आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिसमें रसोई भी शामिल है।
- ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत शौचालय बनवाने के लिए ₹12000 की आर्थिक सहायता अलग से दी जाती है।
- सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचाया जाता है।
Gramin Awas Yojana की पात्रता
ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास नीचे दी गई योग्यताएं होनी चाहिए-
- ग्रामीण आवास योजना का लाभ ऐसे परिवारों को मिलता है, जिनके पास कच्चा मकान है या जिनके घर की दीवारें और छत मिट्टी, बांस या फूस की बनी हैं।
- आवेदन करने वाले परिवार के मुखिया की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय बहुत कम है, और उनके पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।
- ग्रामीण आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले अल्पसंख्यक वर्गों (मुस्लिम, ईसाई, सिख), विधवा महिला, भूमिहीन मजदूर सभी पात्र हैं।
- इस योजना में दिहाड़ी मजदूरों को भी पात्र माना गया है।
Gramin Awas Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
पीएम ग्रामीण आवास योजना में आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है-
- मुखिया का आधार कार्ड
- मुखिया का राशन कार्ड प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- SECC 2011 सूची में नाम
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
Gramin Awas Yojana Online Apply
ग्रामीण आवास योजना में अपना आवेदन ऑनलाइन करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें-
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अपना आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट के में पेज पर जाने के बाद आपको Registration के बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको अपना नया रजिस्ट्रेशन करके अपना पंजीकरण पूरा करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर लेना है।
- उसके बाद वेबसाइट के मुख्य पेज पर आने के बाद Login वाले Section में जाकर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन हो जाना है।
- फिर आपके सामने ग्रामीण आवास योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाता है।
- इस आवेदन फार्म में आपको अपनी जानकारी जैसे कि आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आधार की जानकारी, बैंक खाते की जानकारी को देखकर सही तरीके से भर देना है।
- उसके बाद आपको अपने जरूरी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते के पासबुक आदि को स्कैन करके अपलोड कर देना है।
- जब आप सारी जानकारी भर देते हैं और दस्तावेजों को अपलोड कर देते हैं, तो अंत में आपको अपनी ग्रामीण आवास योजना के आवेदन फार्म को सबमिट कर देना है।
- इस तरह से आप अपना पीएम ग्रामीण आवास योजना का आवेदन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं।
- यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो ग्राम पंचायत में जाकर इसका आवेदन करवा सकते हैं।