Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana: राज्य सरकार पशुपालन करने के लिए 90% की सब्सिडी दे रही है, ऐसे करें अपना आवेदन

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana: केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने पशुपालन में सब्सिडी देने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की है। इनमें से अब एक झारखंड सरकार के द्वारा भी अपने राज्य के किसानों को पशुपालन करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 90% की सब्सिडी पशुपालन पर दी जाती है। 

जब आप भी आप भी झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, और इसके अंतर्गत मिलने वाली 90% सब्सिडी का लाभ लेकर पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल के जरिए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके अपना पशुपालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 
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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को झारखंड सरकार के द्वारा अपने राज्य के किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को पशुपालन के लिए 50% से लेकर 90% तक की सब्सिडी उनके बैंक खाते में दी जाती है। इसमें सरकार उन पशुपालकों को सब्सिडी देती है, जो बैंक से पशुपालन के लिए लोन लेते हैं। 

इस योजना का लाभ लेकर किसान बहुत कम कीमत पर पशुओं को खरीद सकते हैं क्योंकि सरकार इन पर सब्सिडी देती है। जिसमें से 90% तक का पैसा किसान के बैंक खाते में आ जाता है। 

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Highlights 

योजना का नाम Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 
योजना की शुरुआत कब हुई2024
योजना को शुरू कियाझारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा
योजना का मुख्य उद्देश्यपशुपालन के जरिए किसानों के आय में वृद्धि करना
योजना से लाभार्थी झारखंड राज्य के सभी किसान
योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन 

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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लाभ और विशेषताएं 

झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभ और विशेषता के बारे में नीचे जानकारी दी गई है-

  • पशुधन विकास योजना के तहत किसानों को दुधारू पशु खरीदने पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। 
  • इस योजना का लाभ लेने वाला किसान निधि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आता है, तो उसे 75% की सब्सिडी निश्चित रूप से दी जाती है।
  • झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना में संक्रामक रोगों से पशुओं को बचाने के लिए 28.69 करोड रुपए का बजट आवंटित किया है। 
  • झारखंड सरकार ने इस योजना के संचालन के लिए 660 करोड रुपए का बजट आवंटित किया है।
  • इस योजना में झारखंड सरकार ने प्रयोगशालाओं में लगभग एक करोड़ टीकों का निर्माण पशुओं के लिए किया है।
  • पशुधन विकास योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एंबुलेंस की सुविधा भी प्रदान करती है।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana की पात्रता

पशुधन विकास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास नीचे दी गई योग्यताएं होनी चाहिए-

  • पशुधन विकास योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाला इच्छुक झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए। 
  • इस योजना के अंतर्गत केवल झारखंड के किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 
  • आवेदन करने वाले के पास पशुपालन के लिए खुद की जमीन होनी चाहिए। 
  • आवेदन करने वाले के पास पशुपालन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए।

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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज 

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है-

  • किसान का आधार कार्ड 
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • जमीन के सभी दस्तावेज
  • राशन कार्ड प्रमाण पत्र
  • पशुपालन के प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • बैंक खाते की पासबुक
  • मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • इमेल आईडी

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Registration

झारखंड की मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अपना ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना है-

  • पशुधन विकास योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस लिंक से आवेदन फार्म को डाउनलोड करना है। 
  • उसके बाद इस आवेदन फार्म में आपको अपना नाम, पिता का नाम, जाति, ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, विकासखंड का नाम, पता, परिवार की वार्षिक आय, बैंक शाखा का नाम आदि सभी जानकारी को दर्ज करना है।
  • उसके बाद आपको पशुधन विकास योजना के आवेदन फार्म पर अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। 
  • इस आवेदन फार्म पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी चिपकाना होता है। 
  • जब आपका आवेदन फार्म पूरी तरीके से भर जाता है, तो आपको इस आवेदन पत्र के साथ अपने जरूरी दस्तावेज जैसे कि पशुपालन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक खाते की पासबुक ओर बैंक स्टेटमेंट आदि को लगा देना है।
  • उसके बाद आपको इस आवेदन फार्म और लगाए गए दस्तावेजों को अपने नजदीकी पशुपालन कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
  • उसके बाद कार्यालय में आपके आवेदन फार्म की जांच की जाती है।
  • यदि आपने अपने आवेदन फार्म में सभी जानकारी सही तरीके से दर्ज की है, तो आपका आवेदन फार्म अप्रूव हो जाता है।
  • इस तरह से बहुत आसानी से आप मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं, ओर इस योजना का लाभ लेकर पशुपालन के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं।
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