Onion Godown Subsidy Yojana: अब प्याज की खेती करने वालों सभी किसानों के लिए खुशखबरी आ गई है। क्योंकि सरकार की तरफ से प्याज की उपज को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से गोदाम बनाने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। जिसके लिए सरकार के द्वारा प्याज गोदाम सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है।
यदि आपको प्याज गोदाम सब्सिडी योजना के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप हमारे इस Onion Godown Subsidy Yojana आर्टिकल की मदद से जानकारी प्राप्त करके गोदाम सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको 50% तक की सब्सिडी दी जाती है।

Onion Godown Subsidy Yojana
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्याज गोदाम सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। जिसके अंतर्गत 25 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाने के लिए सरकार के द्वारा 50% की सब्सिडी दी जाती है। इसमें किसान केवल अपने पास से 50% खर्च करके गोदाम के निर्माण करवा सकते हैं।
इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य किसानों को उनकी ब्याज का सही मूल्य देना है क्योंकि जब प्याज का मूल्य घट जाता है तो किसानों को अपना प्याज गोदाम में पैक कर देना होता है। जैसे ही बाजार में प्याज का रेट अच्छा हो जाता है तो किसानों को अपना गोदाम में से प्याज निकाल कर मार्केट में भेज देना है।
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Onion Godown Subsidy Yojana Highlights
योजना का नाम | Onion Godown Subsidy Yojana |
योजना की शुरुआत कब हुई | 2024 |
योजना को शुरू किया | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा |
योजना का मुख्य उद्देश्य | किसानों की प्याज की उपज को सुरक्षित रखना |
योजना से लाभार्थी | देश के सभी किसान |
Onion Godown Subsidy Yojana के लाभ
प्याज गोदाम सब्सिडी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के बारे में आपको नीचे विस्तार से जानकारी दी गई है-
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्याज का भंडारण करने के लिए गोदाम बनाने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है।
- इस योजना के तहत प्रति इकाई लागत 1.75 लाख रुपए पर 50% की सब्सिडी के रूप में ₹87500 दिए जाते हैं।
- प्याज गोदाम सब्सिडी योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा लागत को 25 मीट्रिक टन की क्षमता को ₹10000 प्रति मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया है।
Onion Godown Subsidy Yojana की पात्रता
बिहार की प्याज गोदाम सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास नीचे दी गई सभी योग्यताएं होनी चाहिए-
- आवेदन करने वाला किसान बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला मूल रूप से किसान होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले किसान के पास प्याज भंडारण के लिए खुद की जमीन होनी चाहिए।
- अभी इस योजना का लाभ बिहार के भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर और वैशाली जिलों को दिया जा रहा है।
- आवेदन करने वाले किसान का बैंक डीबीटी से लिंक होना चाहिए।
Onion Godown Subsidy Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
प्याज गोदाम सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आपको नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जमाबंदी की नकल
- प्याज भंडारण के लिए जमीन की जानकारी
- किसान की डीबीटी की संख्या
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
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Onion Godown Subsidy Yojana में कैसे आवेदन करें
बिहार की प्याज गोदाम सब्सिडी योजना में आवेदन करने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना है, जिसके बाद आप बहुत आसानी से अपना आवेदन कर सकते हैं-
- प्याज गोदाम सब्सिडी योजना में अपना आवेदन करने के लिए आपको ई मित्र केंद्रीय या सीएससी केंद्र पर जाना है।
- वहां जाने के बाद आपको केंद्र पर बैठे व्यक्ति से प्याज गोदाम सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी है।
- इसके बाद केंद्र पर बैठा कर्मचारी आपसे आपके सभी दस्तावेजों को लेकर आपका ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर देता है।
- इसमें आवेदन करवाने लिए आपको अपने आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल और कुछ अन्य दस्तावेजों को लेकर जाना है।
- जब आपका आवेदन फार्म पूरी तरीके से भर जाता है, तो आपको आवेदन की एक रसीद दे दी जाती है।
- जब प्याज गोदाम निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है, तो एक कमेटी आपके गोदाम निर्माण के कार्य को वेरीफाई करती है।
- यदि कमेटी के द्वारा किए गए सत्यापन में आपकी सभी जानकारी और गोदाम निर्माण का कार्य पूरी तरह से सत्यापित हो जाता है।
- उसके बाद आपको इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा 50% की सब्सिडी के रूप में 87500 की राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है।
- इस तरह से बहुत आसानी से आप बिहार के प्याज गोदाम सब्सिडी योजना में अपना आवेदन करके 50% तक की सब्सिडी अपने बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।